लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया
न्यूज़ डेस्क, ८ अगस्त
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया और चर्चा चल रही है।वक्फ उन संपत्तियों से संबंधित है जो इस्लामी कानून के अनुसार विशेष रूप से धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए नामित हैं।
एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ के रूप में स्थापित हो जाती है, तो उसे रद्द नहीं किया जा सकता है।वक्फ का तात्पर्य इस्लामी कानून के तहत विशेष रूप से धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों से है। एक बार वक्फ के रूप में नामित होने के बाद, स्वामित्व वक्फ बनाने वाले व्यक्ति से अल्लाह को हस्तांतरित हो जाता है, जिससे यह अपरिवर्तनीय हो जाता है।
इन संपत्तियों का प्रबंधन मुतव्वली द्वारा किया जाता है, जिसे वाकिफ़ या सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाता है। वक्फ बोर्ड कथित तौर पर रेलवे और रक्षा विभाग के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमिधारक है। वक्फ बोर्ड पूरे भारत में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करता है
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “…संसद सदस्यों को किसी भी धर्म से जोड़ना सही नहीं है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि विभिन्न धर्मों के लोगों को वक्फ बोर्ड का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। हम कह रहे हैं कि एक सांसद को (वक्फ बोर्ड का) सदस्य होना चाहिए। अब, अगर सांसद हिंदू या ईसाई है, तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? अब, अगर एक सांसद को वक्फ बोर्ड में जोड़ा जाता है सांसद होने के नाते क्या हमें सांसद का धर्म बदल देना चाहिए?”
एक ऐसे कदम में जिसने मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों के बीच महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है, मोदी 3.0 सरकार ने वक्फ (संशोधन) विधेयक संसद में पेश किया है। यह कानून वर्तमान प्रशासन की पहली बड़ी पहल है, जिसका लक्ष्य एक केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना है।